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⚜️सारे अनुच्छेद एक साथ⚜️

*अनुच्छेद 1* :- संघ कानाम और राज्य क्षेत्र

*अनुच्छेद 2* :- नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

*अनुच्छेद 3* :- राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे

परिवर्तन

*अनुच्छेद 4* :- पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा दो और तीन के अधीन बनाई गई विधियां

*अच्नुछेद 5* :- संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

*अनुच्छेद 6* :- भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

*अनुच्छेद 7* :-पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता

*अनुच्छेद 8* :- भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता

*अनुच्छेद 9* :- विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना

*अनुच्छेद 10* :- नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

*अनुच्छेद 11* :- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

*अनुच्छेद 12* :- राज्य की परिभाषा

*अनुच्छेद 13* :- मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां

*अनुच्छेद 14* :- विधि के समक्ष समानता

*अनुच्छेद 15* :- धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिशेध

*अनुच्छेद 16* :- लोक नियोजन में अवसर की समानता

*अनुच्छेद 17* :- अस्पृश्यता का अंत

*अनुच्छेद 18* :- उपाधीयों का अंत

*अनुच्छेद 19* :- वाक् की स्वतंत्रता

*अनुच्छेद 20* :- अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण


*अनुच्छेद 21* :-प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

*अनुच्छेद 21 क* :- 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार

*अनुच्छेद 22* :- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से सरंक्षण

*अनुच्छेद 23* :- मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम

*अनुच्छेद 24* :- कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत

*अनुच्छेद 25* :- धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता


*अनुच्छेद 26* :-धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

*अनुच्छेद 29* :- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

*अनुच्छेद 30* :- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

*अनुच्छेद 32* :- अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

*अनुच्छेद 36* :- परिभाषा

*अनुच्छेद 40* :- ग्राम पंचायतों का संगठन

*अनुच्छेद 48* :- कृषि और पशुपालन संगठन

*अनुच्छेद 48क* :- पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

*अनुच्छेद 49:-* राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

*अनुछेद. 50* :- कार्यपालिका से न्यायपालिका का प्रथक्करण

*अनुच्छेद 51* :- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

*अनुच्छेद 51क* :- मूल कर्तव्य

*अनुच्छेद 52* :- भारत का राष्ट्रपति

*अनुच्छेद 53* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति

*अनुच्छेद 54* :- राष्ट्रपति का निर्वाचन

*अनुच्छेद 55* :- राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीती

*अनुच्छेद 56* :- राष्ट्रपति की पदावधि

*अनुच्छेद 57* :- पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता

*अनुच्छेद 58* :- राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्ताए

*अनुच्छेद 59* :- राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते

*अनुच्छेद 60* :- राष्ट्रपति की शपथ

*अनुच्छेद 61* :- राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

*अनुच्छेद 62* :- राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां

*अनुच्छेद 63* :- भारत का उपराष्ट्रपति

*अनुच्छेद 64* :- उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना

*अनुच्छेद 65* :- राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उप राष्ट्रपति के कार्य

*अनुच्छेद 66* :- उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

*अनुच्छेद 67* :- उपराष्ट्रपति की पदावधि

*अनुच्छेद 68* :- उप राष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन

*अनुच्छेद69* :- उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ


*अनुच्छेद 70* :- अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

*अनुच्छेद 71*. :- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित

विषय

*अनुच्छेद 72* :-क्षमादान की शक्ति

*अनुच्छेद 73* :- संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

*अनुच्छेद 74* :- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

*अनुच्छेद 75* :- मंत्रियों के बारे में उपबंध

*अनुच्छेद 76* :- भारत का महान्यायवादी

*अनुच्छेद 77* :- भारत सरकार के कार्य का संचालन

*अनुच्छेद 78* :- राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के

कर्तव्य

*अनुच्छेद 79* :- संसद का गठन

*अनुच्छेद 80* :- राज्य सभा की सरंचना


*अनुच्छेद 81* :- लोकसभा की संरचना

*अनुच्छेद 83* :- संसद के सदनो की अवधि

*अनुच्छेद 84* :-संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता

*अनुच्छेद 85* :- संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन

*अनुच्छेद 87* :- राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण

*अनुच्छेद 88* :- सदनों के बारे में मंत्रियों और महानयायवादी

अधिकार

*अनुच्छेद

89* :-राज्यसभा का सभापति और उपसभापति

*अनुच्छेद 90* :- उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया

जाना

*अनुच्छेद 91* :-सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति

*अनुच्छेद 92* :- सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का

संकल्प विचाराधीन हो तब

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